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भारत सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी राजके दिनों के 'राज्यों' को भाषा के आधार पर पुनर्गठितकरने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना की थी।। न्यायाधीश फजलअली की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर, 1953 को पहले राज्यपुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्यजस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे।इस आयोग द्वारा 30 सितंबर, 1955 को अपनी रिपोर्टसौपें जाने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआऔर 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित राज्य बने।भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक हुए राज्यों केपुनर्गठन पर एक नजर–

आन्ध्र प्रदेश : आन्ध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 द्वारामद्रास राज्य के कुछ भागों को काटकर बनाया गया।

गुजरात और महाराष्ट्र : मुंबई (पुनर्गठन) अधिनियम, 1960 केद्वारा मुम्बई राज्य को दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दो अलग-अलग राज्य बनाये गये।

केरल : राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारात्रावणकोर एवं कोचीन क्षेत्रों को मिलाकर बनायागया।

कर्नाटक : राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा मैसूरराज्य गठित। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक करदिया गया।

10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा और नागरहवेली संघ राज्य क्षेत्र घोषित।

12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमण और दीवको संघ राज्य क्षेत्र घोषित।

14वें संविधान द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रघोषित।

नगालैंड : नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा असम केकुछ क्षेत्र को काटकर बनाया गया।

हरियाणा : पंजाब (पुनर्गठन) अधिनियम, 1966 द्वारापंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य निर्मित।

मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 द्वाराम्रदास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य कादर्जा प्रदान किया गया।

मेघालय : 23वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारापहली बार असम के उप-राज्य के रूप में मेघालय का गठन।
1971 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा मेघालयको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

मणिपुर एवं त्रिपुरा : उत्तर-पूर्वी अधिनियम, 1971द्वारा दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य का दर्जाप्रदान किया गया

लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह कानाम 1973 में 'लक्षद्वीप' कर दिया गया।

सिक्किम : 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974द्वारा पहले सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जाप्रदान किया गया। 
36वें संविधान संशोधन अधिनियम,1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कियागया।

मिजोरम : इसे मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 केद्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

अरुणाचल प्रदेश : इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

गोवा : गोवा, मदन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया जबकि दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में हीरखा गया।

69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित।

छत्तीसगढ़ : इसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारामध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर, 2000 को नया राज्यबनाया गया।

उत्तराखंड : उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तरप्रदेश से अलग करके 9 नवंबर, 2000 को एक अलग राज्य बनाया
गया।

झारखंड : इसे बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 15नवंबर, 2000 को बिहार से काट कर अलग राज्य बनाया
गया।

तेलंगाना : आध्रं प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वाराआध्रं प्रदेश से अलग करके 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य
बनाया गया।

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