प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद
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1. अनुच्छेद 1
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यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।
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2. अनुच्छेद 3
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संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, समीओं,
नामों में परिवर्तन कर सकती है ।
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3. अनुच्छेद 5-11
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नागरिकता का प्रवाधान
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4. अनुच्छेद 12-35
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मौलिक अधिकार का प्रावधान
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5. अनुच्छेद 36-51
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राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
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6. अनुच्छेद 51(क)
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मौलिक कर्तव्य
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7. अनुच्छेद 52-73
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भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार
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8. अनुच्छेद 74-75
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मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और उसके कर्तव्य
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9. अनुच्छेद 79
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संसद का गठन
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10. अनुच्छेद 80
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राज्यसभा का गठन
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11.अनुच्छेद 81
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लोकसभा का गठन
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12. अनुच्छेद 123
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राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
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13. अनुच्छेद 124
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सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
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14. अनुच्छेद 153-162
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राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार
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15. अनुच्छेद 163-164
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राज्य के मंत्रिपरिषद् सहमुख्यमंत्री
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16. अनुच्छेद 168-195
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राज्य विधायिका
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17. अनुच्छेद 216
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उच्च न्यायालय का गठन
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18. अनुच्छेद 239(क)
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दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
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19. अनुच्छेद 243
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पंचायती राज, नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध
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20. अनुच्छेद 248
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अविशिष्ट विधी संबंधी शक्तियां
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21. अनुच्छेद 266
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भारत और राज्यों की संचित निधियां
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22. अनुच्छेद 267
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आकस्मिक निधियां
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23. अनुच्छेद 280
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वित्त आयोग का गठन
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24. अनुच्छेद 281
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वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें
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25. अनुच्छेद 312
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अखिल भारतीय सेवाएं
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26. अनुच्छेद 315
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संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
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27. अनुच्छेद 320
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संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
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28. अनुच्छेद 324
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भारत का निर्वाचन आयोग
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29. अनुच्छेद 330
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लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण
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30. अनुच्छेद 331
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लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
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31. अनुच्छेद 343-351
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संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं,
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।
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32. अनुच्छेद 352-360
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आपातकालीन उपबंध
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33. अनुच्छेद 368
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संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रकिया
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34. अनुच्छेद 370
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जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
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